कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल
कृषि वैज्ञानिक चयनमंडल की स्थापना गजेन्द्र गडकर समिति की संस्तुति के आधार पर एक स्वतंत्र भर्ती निकाय के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल,भारत सरकार की मंजूरी से 1973 मेंकीगयी थी।
भारत सरकार ने 1अगस्त 2018, को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक मेंजारी अधिसूचना सं. 25/सीएम/2018(i) दिनांक 06.08.2018; केस नंबर 213/25/2018 (मद-7)द्वारा लिए गए एक निर्णय में कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय को 9 अगस्त2018, को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचितकिया गया है।
एएसआरबीकोभा.अनु.कृ.प.से अलग कर दिया गया है और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE) से जोड़ दिया गया है। इस निर्णय के अनुसार, बोर्ड के पास सचिवालय में प्रशासनिक कर्मचारियों का अपना कैडर होगा और उक्त कैडर पर स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण होगा एवं कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के लिए बजट शीर्ष को भी भा.अनु.कृ.प. से अलग कर दिया गया है।
अधिदेश
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सेवा के विभिन्न पदों तथा समय-समय पर अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प. द्वारा सूचित पदों एवं सेवाओं पर नियुक्तियां करना।
- अध्यक्ष, भा.कृ.अ.प. द्वारा अपेक्षित पदोन्नतियों सहित कार्मिक मामलों में परिषद को सहायता देना।
- कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल द्वारा नियुक्त व मंडल की सहमति से परिषद द्वारा नियुक्त अधिकारियों से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों में परिषद को सुझाव देना।
- अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से कृषि अनुसंधान सेवा के प्रवेश स्तर के वैज्ञानिक पदों पर नियुक्तियां करना।
- कृषि अनुसंधान सेवा की प्रारम्भिक शासन व्यवस्था के अनुसार भा.कृ.अ.प. के वर्तमान वैज्ञानिकों को कृषि वैज्ञानिक सेवा में प्रवेश कराना।
- कृषि वैज्ञानिक सेवा के वैज्ञानिकों की मैरिट पदोन्नति तथा अग्रिम वेतन वृद्धियों की स्वीकृति के लिए मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन करना जो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर पदों पर प्रारम्भिक नियुक्ति के लिए पूर्व अनिवार्य है।
- प्रशासनिक अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारियों की संयुक्त कैडर के पदों पर नियुक्तियां करना जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना है।